साय कैबिनेट में 14 मंत्री बनाए जाने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में 14 मंत्री होने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। कांग्रेस की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि नियम के अनुसार प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 90 सीटों के हिसाब से इसका रेश्यो 13.5 आता है। वहीं भाजपा ने हरियाणा फार्मूले का हवाला दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई 2 सितंबर को होगी जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार में कुछ दिनों पहले तीन नए मंत्री बनाए गए हैं। इससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई हैं। इसे लेकर हाई शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका लगाए जाने के उद्देश्य देखने के
राज्य की राजनीति के इतिहास में पहली बार
यह राज्य की राजनीति के इतिहास में पहली बार है, जब कुल 14 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार में हरियाणा फॉर्मूला लागू किया गया था। ज्ञात हो कि हरियाणा में भी छत्तीसगढ़ की तरह कुल 90 विधानसभा सीट हैं। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली। यानी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री
